जालंधर: Attention Pensioners… जिला खजाना अधिकारी डा. अमरनाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा सेवा-मुक्त पेंशनरों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कई पेंशनरों द्वारा अभी भी बैंकों में मैनुअल सर्टिफिकेट जमा करवाए गए हैं, जो कि अब मान्यता प्राप्त नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अपनी पेंशन को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए पेंशनर तुरंत अपना डिजिटल सर्टिफिकेट जमा करवाएं।
उन्होंने बताया कि पेंशनर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा केंद्र, बैंक की ब्रांच, नजदीकी खजाना दफ्तर में 16 मार्च 2026 से जमा करवा सकते हैं या पंजाब सरकार की घर बैठे डोर-स्टेप डिलीवरी के माध्यम से 1076 पर कॉल करके भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
जिला खजाना अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा पेंशनर घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र ऐप डाउनलोड करके भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने समूह पेंशनरों से अपील की कि अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 से पहले जमा करवाना सुनिश्चित बनाएं।
