जालंधर (विकास)- Pastor Bajinder Singh convicted of rape… लोगों को चमत्कार के नाम पर अपने जाल में फंसाने वाले बाबाओं के दिन लद गए हैं। जैसे कि पास्टर बजिंदर को यौन उत्पीडऩ और बलात्कार मामले में झटका लगा है। मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने बजिंदर सिंह को दोषी करार दे दिया है। अदालत 1 अप्रैल को मामले में विवादित पादरी को सजा सुनाएगी। बजिंदर अंतिम सुनवाई के लिए छह अन्य आरोपियों के साथ मोहाली की पॉक्सो अदालत में शुक्रवार को पेश हुए। अन्य 5 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के आभाव में बरी कर दिया।
यह भारतीय दंड संहिता की धाराएं 74, 126 (2), 115 (2), 351 (2) के तहत दर्ज की गई थी। 2018 में 35 वर्षीय महिला ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीडि़ता का कहना था कि सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर में उसे बुलाया, रेप किया और घटना को रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने की धमकी दी। अप्रैल 2018 में शिकायत दर्ज होने के बाद वह फरार हो गए थे।