नई दिल्ली: No address proof required for a 5 kg LPG cylinder… प्रवासी मज़दूरों, छात्रों और दिहाड़ी मज़दूरों के लिए एक राहत भरे कदम के तौर पर, सरकार ने बिना एड्रेस प्रूफ के 5 kg के फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडर बेचने की इजाज़त दे दी है। लोग अब सिर्फ़ एक वैलिड ID कार्ड दिखाकर ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ये सिलेंडर ले सकते हैं। ऑल इंडिया LPG डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के प्रेसिडेंट चंद्र प्रकाश ने इस फ़ैसले का स्वागत किया और इसे कमज़ोर तबके के लिए “अच्छा संकेत” बताया।
उन्होंने कहा, “FTL कनेक्शन उन ज़रूरतमंद और प्रवासी मज़दूरों को दिए जा सकते हैं जो नया घरेलू कनेक्शन लेने के लायक नहीं हैं,” उन्होंने आगे कहा, “प्रवासी, दिहाड़ी मज़दूर, छात्र और प्रोफ़ेशनल जिनके पास परमानेंट एड्रेस नहीं है, वे अब बिना किसी सरकारी अड़चन के खाना पकाने का फ्यूल ले सकते हैं।” उन्होंने कहा कि जिन प्रवासियों को अपने या अपने परिवार के लिए खाना बनाने में मुश्किल होती है, वे एक वैलिड ID और सेल्फ़-डिक्लेरेशन लेटर के साथ सबसे पास के LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हैं। लेटर में यह लिखा होना चाहिए कि वे उस इलाके में रहते हैं और सिलेंडर का इस्तेमाल सिर्फ़ खाना पकाने के लिए करेंगे। यह सुविधा उन माइग्रेंट स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी उपलब्ध है जिनके पास पहले से LPG कनेक्शन नहीं है। प्रकाश ने साफ़ किया कि यह स्कीम सिर्फ़ घरेलू इस्तेमाल के लिए है। ये FTL सिलेंडर कमर्शियल कस्टमर्स के लिए नहीं हैं।
