अब 3 अगस्त को होगी ड्राफ्ट वोटर सूची की प्रकाशन, 2 सितंबर तक प्राप्त किए जाएंगे दावे व आपत्तियां
वोटर मैपिंग की सुविधा के लिए जिले के सभी बूथों पर 7 जून को लगाया जाएगा विशेष कैंप
जालंधर: Revised Schedule for Special Intensive Revision of Voter Lists Released… भारत चुनाव आयोग द्वारा पंजाब में वोटर सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (S.I.R.) संबंधी संशोधित समय सारणी जारी की गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई बैठक में हिस्सा लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान बताया कि संशोधित प्रोग्राम के अनुसार जिले में वोटर सूचियों का ड्राफ्ट अब 3 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया जाएगा और दावे व आपत्तियां 3 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। इसी प्रकार नोटिस चरण/दावों व आपत्तियों का निपटारा 3 अगस्त से 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा।
वालिया ने बताया कि बाकी समय सारणी 14 मई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार ही रहेगी, जिसमें 15 जून से 24 जून 2026 तक तैयारी, प्रशिक्षण और छपाई का काम किया जाएगा तथा 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक बूथ लेवल अधिकारियों ( बी.एल.ओ.) द्वारा घर-घर जाकर वोटरों से फॉर्म भरवाए जाएंगे।अंतिम वोटर सूची का प्रकाशन 1 अक्तूबर 2026 को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस मुहिम के तहत जिले में 1926 बी.एल.ओ., 189 सुपरवाइजर, 9 चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी और 5 अतिरिक्त सहायक चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी समेत आवश्यक चुनाव अमला तैनात किया गया है। अमले को एस.आई.आर. के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वोटर सूचियों की शुद्धि का काम उचित ढंग से पूरा हो सके।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले के 16,50,814 वोटरों में से एस.आई.आर मैपिंग के तहत 13,44,130 वोटर (81.42 प्रतिशत) 2003 की वोटर सूची के साथ मैप किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि सी.ई.ओ पंजाब के निर्देशानुसार 2003 की वोटर सूची के साथ वोटर मैपिंग की विशेष सुविधा देने के लिए 7 जून 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बूथ स्तर पर विशेष कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें बी.एल.ओ. वोटरों की सुविधा के लिए अपने बूथों पर मौजूद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि इस कैंप का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य वोटर इस मैपिंग प्रक्रिया से वंचित न रहे। उन्होंने इस कैंप के संबंध में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने पर जोर दिया ताकि बाकी बचे वोटरों की मैपिंग सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने ऐसे वोटरों, जिनकी अभी तक 2003 की वोटर सूची के साथ मैपिंग नहीं हुई है, से संबंधित बी.एल.ओ. से संपर्क करके अपनी मैपिंग करवाने की अपील भी की।
वालिया ने कहा कि एस.आई.आर. के तहत जिले के प्रत्येक वोटर को बी.एल.ओ. द्वारा दिया जाने वाला एन्यूमरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। यदि कोई वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरता है तो उसे ड्राफ्ट वोटर सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने समस्त योग्य वोटरों से एस.आई.आर. प्रक्रिया के दौरान अपने विवरण की तस्दीक करवाने और आवश्यक दस्तावेज समय पर बी.एल.ओ. को उपलब्ध करवाने की अपील की, ताकि वोटर सूचियों को और अधिक शुद्ध बनाया जा सके। इस संबंध में अधिक जानकारी वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर प्राप्त की जा सकती है।
इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) अमनिंदर कौर, समूह चुनाव पंजीकरण अधिकारी, चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
